पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए अन्नपूर्णा योजना को अधिसूचित कर दिया है। महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित यह योजना 1 जून 2026 से लागू होगी।
इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 3000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। यह राशि सीधे लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए भेजी जाएगी।
सरकार के अनुसार, 25 से 60 वर्ष की महिलाएं इस योजना के लिए पात्र होंगी। हालांकि, आयकर देने वाली महिलाएं और स्थायी सरकारी नौकरी में कार्यरत महिलाएं इसका लाभ नहीं उठा सकेंगी।
राज्य सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि लक्ष्मी भंडार योजना की सभी मौजूदा लाभार्थियों को स्वतः ही अन्नपूर्णा योजना में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। वहीं, नए आवेदकों के लिए ऑनलाइन पोर्टल 1 जून 2026 से शुरू किया जाएगा।
सरकार का कहना है कि इस योजना का उद्देश्य महिलाओं की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है।
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