मोटर वाहन नियमों

केंद्र ने मोटर वाहन नियमों में संशोधन का मसौदा जारी किया, ईंधन मानकों में बदलाव प्रस्तावित

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में संशोधन के लिए एक मसौदा अधिसूचना जारी की है। इस प्रस्तावित बदलाव का उद्देश्य ईंधन और उत्सर्जन मानकों को आधुनिक जरूरतों के अनुरूप अपडेट करना है, खासकर इथेनॉल और जैव ईंधन के बढ़ते उपयोग को ध्यान में रखते हुए।

ईंधन वर्गीकरण में बड़े बदलाव

मसौदे के अनुसार, तकनीकी ईंधन वर्गीकरण को संशोधित किया गया है ताकि उच्च इथेनॉल मिश्रण और बायोफ्यूल लक्ष्यों को बेहतर तरीके से शामिल किया जा सके। इसमें हाइड्रोजन ईंधन वर्गीकरण को हाइड्रोजन + सीएन से बदलकर हाइड्रोजन + सीएनजी करने का प्रस्ताव है।

वाहन भार सीमा में बढ़ोतरी

सरकार ने ई20 (20% इथेनॉल मिश्रण) के कार्यान्वयन को ध्यान में रखते हुए कुछ श्रेणियों में सकल वाहन भार सीमा को 3,000 किलोग्राम से बढ़ाकर 3,500 किलोग्राम करने का प्रस्ताव दिया है।

बायोडीजल और उत्सर्जन मानकों में सुधार

मसौदे में बायोडीजल के संदर्भ को B10 से बढ़ाकर B100 करने का प्रस्ताव है, जिससे स्वच्छ ईंधन के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा, उत्सर्जन परीक्षण मापदंडों और तकनीकी संकेतों को भी मानकीकृत करने की बात कही गई है।

पर्यावरण और ऊर्जा लक्ष्यों पर फोकस

इन प्रस्तावित बदलावों का उद्देश्य न केवल वाहन क्षेत्र को आधुनिक बनाना है, बल्कि देश के पर्यावरणीय लक्ष्यों और स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को भी बढ़ावा देना है।

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