ऑनलाइन धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) डिजिटल भुगतान को और सुरक्षित बनाने के लिए नए नियमों पर विचार कर रहा है। प्रस्ताव के अनुसार, यदि कोई ग्राहक ₹10,000 से अधिक राशि किसी नए या पहली बार जोड़े गए अकाउंट में ट्रांसफर करता है, तो उस ट्रांजैक्शन पर 1 घंटे का अनिवार्य समय अंतराल लागू किया जा सकता है।
इस समय अंतराल का उद्देश्य Authorised Push Payment (APP) फ्रॉड को रोकना है, जिसमें ग्राहक को धोखे से खुद पैसे ट्रांसफर करने के लिए मजबूर किया जाता है। प्रस्तावित नियम के तहत, इस अवधि के दौरान ग्राहक के पास ट्रांजैक्शन को रद्द करने का विकल्प भी रहेगा।
इसके अलावा, RBI पहले भी धोखाधड़ी रोकने के लिए Positive Pay System (PPS) लागू कर चुका है। यह सिस्टम 2021 में चेक ट्रांजैक्शन के लिए शुरू किया गया था, जिसमें चेक जारी करने वाले को पहले ही बैंक को जरूरी जानकारी (जैसे राशि, तारीख, लाभार्थी) देनी होती है। बैंक उसी के आधार पर चेक को वेरिफाई करता है, खासकर ₹5 लाख या उससे अधिक के चेक के मामलों में।
RBI का मानना है कि ये अतिरिक्त सुरक्षा उपाय डिजिटल और बैंकिंग सिस्टम में भरोसा बढ़ाएंगे। हालांकि, ये नियम अभी प्रस्तावित स्तर पर हैं और अंतिम दिशा-निर्देश जारी होने के बाद ही लागू किए जाएंगे।

